देहरादून: राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में दाखिला लेने के लिए अब सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) छात्रों को दस फीसदी आरक्षण मिलेगा।

प्रदेश सरकार ने मंगलवार को इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस शासनादेश के जारी होने के बाद अब अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण छात्रों को भी कॉलेजों में प्रवेश में आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग के 17 जनवरी 2019 के पत्र के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए जा रहे आरक्षण के अतिरिक्त वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए दस फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक 10 फीसद आरक्षण के बाद राज्य में उक्त विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों में साढ़े चार हजार से पांच हजार तक सीटों में इजाफा होगा।